उत्तराखंड में गुटखा, तंबाकू और निकोटीन पान मसाले पर एक साल तक प्रतिबंध, - hindikhabar24x7.com

उत्तराखंड में गुटखा, तंबाकू और निकोटीन पान मसाले पर एक साल तक प्रतिबंध,

उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला व अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी इस आदेश में पूरे प्रदेश में ऐसे उत्पादों की बिक्री रोकने का प्रावधान किया गया है. प्रतिबंध के दायरे में वो उत्पाद भी शामिल हैं, जिनमें तंबाकू या निकोटीन अलग से मिलाकर बेचा जाता है.

आदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का उल्लेख किया गया है. इसके मुताबिक, किसी खाद्य पदार्थ में संघटक के रूप में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग प्रतिबंधित है. आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला खाद्य उत्पाद हैं और इनमें तंबाकू और निकोटीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. जबकि कुछ उत्पादों में तंबाकू और निकोटीन अलग से मिलाकर खाद्य उत्पाद के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं.

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आदेश के मुताबिक, इस तरह तैयार किए जाने वाले उत्पाद जनस्वास्थ्य के लिए खतरा हैं. इसी आधार पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 2(क) के तहत प्रतिबंध लगाने की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है. आदेश में ये प्रतिबंध सिर्फ पहले से तैयार तंबाकू युक्त गुटखा तक सीमित नहीं रखा गया. इसमें ऐसे गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य पदार्थों को भी शामिल किया गया है, जिनमें तंबाकू और निकोटीन मौजूद हों, चाहे वे बाजार में एक साथ मिलाकर उपलब्ध हों या अलग-अलग बेचे जा रहे हों. ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर आदेश जारी होने की तारीख से एक साल तक रोक लगाई गई है.

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