नाबालिग लड़की के पिता के यूपी के रहने वाले एक दोस्त ने आठवीं की छात्रा से शर्मनाक हरकत डाली थी। कई बार रेप करने के बाद दोषी ने मंदिर लेजाकर शादी का भी दिखावा कर डाला। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए रेप के दोषी की 20 साल जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं, दोषी पर कोर्ट ने 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर स्पेशल फास्टट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 45 हजार रुपये पीड़िता को मदद के तौर पर मिलेंगे। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, सतेंद्र मूल निवासी अतोड़ा संभल यूपी पर पांच सितंबर 2018 को साढ़े तेरह साल की किशोरी के पिता ने डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
पीड़िता के पिता और सतेंद्र देहरादून में बिजली मैकेनिक का काम करते थे। उसी दौरान सतेंद्र किशोरी के संपर्क में आया। एक दिन उसने लड़की को फोन लाकर दिया। परिजनों को इसका पता चला तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद उसे काम से हटा दिया गया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 30 अगस्त 2018 को बेटी घर से स्कूल जाते वक्त सतेंद्र के साथ लापता हो गई।
अगले दिन उसने फोन पर बताया कि वह सतेंद्र के साथ है। पीड़िता के परिजनों ने तलाश शुरू की। जब पता नहीं चला तो पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। इस बीच पुलिस ने 27 अक्तूबर वर्ष 2018 को आईएसबीटी के पास से दोनों को पकड़ लिया। जांच के बाद पुलिस की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। तब से मामला कोर्ट के विचाराधीन था।