कमयूटेड पेंशन वसूली की अवधि 15 से घटाकर 10.8 साल किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड पैशनरस समन्वय समीति मुख्य सचिव आनन्दवर्धन से मिले

कमयूटेड पेंशन वसूली की अवधि 15 से घटाकर 10.8 साल किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड पैशनरस समन्वय समीति के मुख्य संयोजक सुमन सिंह वल्दिया तथा समीति सदस्य सुशील त्यागी आज सचिवालय मे अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्धन से मिले।इन्होने बताया की वर्तमान समय मे ब्याज दरे 12% से घटकर 8% होने के बावजूद अभी तक भी कमयुटेड पैंशन की वसूली 12% ब्याज के साथ हो रही है।इन्होने स्पष्ट किया की कमयुटेड राशी पर अधिकतम ब्याज दर यदि 8% भी आकलित की जाए तो राशीकृत धनराशि की कटौती 10.8 वर्ष पूरी हो जाती है।

इसलिए उत्तराखंड मे काॅम्यूटेशन पॉलिसी में संशोधन औचित्य पूर्ण है।उन्होंने कहा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा भी इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं तथा पांचवें छठे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुसार केरल,मध्य प्रदेश, उड़ीसा,राजस्थान,गुजरात आदि राज्य सरकारों ने भी कटौती की अवधि पहले से कम कर दी है।अपर मुख्य सचिव ने शिष्टमण्डल को मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रेषक सुशील त्यागी सदस्य उत्तराखंड पैशनरस समन्वय समिति देहरादून।

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